Home शासनादेश आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही ले सकते हैं| तलाकशुदा तथा विधवा सभी जोड़ो को इस योजना का लाभ मिलेगा| परंतु वह गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के सदस्य हो| कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए| सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े होना अनिवार्य है| एक बार कि केवल 2 कन्याओं को इस योजना का लाभ मिलेगा| कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए| अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदनकर्ताओं को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज करवाना अनिवार्य होगा|सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश 2019 के लिए जरूरी दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है| पहचान पत्र| आयु प्रमाण पत्र| जन्म प्रमाण पत्र| वर तथा वधू की पासपोर्ट साइज फोटो|Services नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें) सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहा क्लिक करें) आवेदन पत्र प्रिंट (आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने हेतु यहा क्लिक करें) संपर्क सूत्र सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र
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