Swasthya
1.जानिए क्या है आयुष्मान भारत योजना, कैसे मिलेगा आपको इसका लाभ अपना नाम सूची में जानने के कृपया इस लिंक पर क्लिक करें https://mera.pmjay.gov.in/search/login प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मिल सकेगा। पढ़िए योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें- कैसे होगा चयन? इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों का चयन 2011 की जनगणना के आधार पर किए जाने का अनुमान है। आधार नंबर से परिवारों की सूची तैयार की गई है और आपको सुविधा का लाभ मिलेगा। सूची तैयार होने के बाद तब इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी। कैसे पता चलेगा आपका आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? वर्ष 2011 की जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को इसमें जगह मिलेगी। योजना में आपका नाम है या नहीं यह आप Mera.pm.jay.gov.in पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाए। यहां होम पेज पर एक बॉक्स मिलेगा। इसमें मोबाइल नंबर डाले। उस पर ओटीपी आएगा। इसे डालते ही पता चल जाएगा कि आपका नाम इसमें जुड़ा है या नहीं। इसके अलावा लोग 14555 पर कॉल कर यह पता कर सकते हैं कि उनका नाम इस योजना में जुड़ा है या नहीं। लोग पास के अस्पतालों में जाकर भी यह पता कर सकते हैं कि उनको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। अस्पताल में कैसे मिलेगा लाभ मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपने बीमा दस्तावेज देने होंगे। इसके आधार पर अस्पताल इलाज के खर्च के बारे में बीमा कंपनी को सूचित कर देगा और बीमित व्यक्ति के दस्तावेजों की पुष्टि होते ही इलाज बिना पैसे दिए हो सकेगा। इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी अपना इलाज करवा सकेगा। निजी अस्पतालों को जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। इसका यह लाभ भी मिलेगा कि सरकारी अस्पतालों में अब भीड़ कम होगी। सरकार इस योजना के तहत देशभर में डेढ़ लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलेगी जोकि आवश्यक दवाएं और जांच सेवाएं निःशुल्क मुहैया जाएंगे। बिना आधार के मिल पाएगा लाभ आयुष्मान भारत योजना के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। कौनसी बीमारी का इलाज करवा सकेंगे इस योजना के तहत मैटरनल हेल्थ और डिलीवरी की सुविधा, नवजात और बच्चों के स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य सुविधा, कॉन्ट्रासेप्टिव सुविधा और संक्रामक, गैर संक्रामक रोगों के प्रबंधन की सुविधा, आंख, नाक, कान और गले से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए अलग से यूनिट होगी। बुजुर्गों का इलाज भी करवाया जा सकेगा। किन राज्यों में कितने सेंटर इसके दो कंपोनेंट हैं- पहला 10.74 लाख परिवारों को मुफ्त 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। दूसरा हेल्थ वेलनेस सेंटर। इसमें देशभर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपडेट होंगे। इन सेंटर्स पर इलाज के साथ मुफ्त दवाइयां भी मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में 1000, गुजरात में 1185, राजस्थान में 505, झारखंड में 646, मध्यप्रदेश में 700, महाराष्ट्र में 1450, पंजाब में 800, बिहार में 643, हरियाणा में 255। 2 . उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवेदन करें | मुख्यमंत्री चिकित्सा स्कीम पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड in PDF | योजना प्रोत्साहन लाभ | पंजीकृत सदस्य के लिए सरकारी अस्पताल में नि: शुल्क उपचार Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana in Hindi | Download Mukhyamantri Chikitsha Suvidha Scheme Application Form | Scheme Incentive Benefits | Free Treatment at Govt Hospital for Registered Member Gambhir Bimari Sahayta Yojana Uttar Pradesh प्यारे उत्तर प्रदेश वासियों आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने एक योजना की शुरू की हैं। इस योजना का नाम “गंभीर बीमारी सहायता योजना (Gambhir Bimari Sahayta Yojana)” रखा गया हैं। यह योजना राज्य के उन लोगों के लिए शुरू की गयी हैं जो गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं और इन लोगों के पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। इस योजना के शुरू होने से इन लोगों को काफी लाभ प्राप्त होगा। “गंभीर बीमारी सहायता योजना (Gambhir Bimari Sahayta Yojana)” के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गंभीर रोग होने पर इलाज के लिए राज्य सरकार से पैसा मिलेगा। यह योजना पहले मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से संचालित होती थी। लेकिन अब योजना को आसान बनाते हुए ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष आरोग्य निधि (Chief Minister’s Health Protection Fund Health Fund)’ के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस कोष से मिलने वाली धनराशि को पहले की अपेक्षा और आसान कर दिया गया है। योजना के लाभ राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन (Living Below the Poverty Line) करने वाले लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान किया जायेगा। आरोग्य निधि के तहत जिले में गंभीर रोग से पीड़ित दो मरीजों को उपचार के लिए धन मुहैया कराया गया है। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय (Chief Medical Officer) से शासन को कुछ माह पहले पत्र भेजा गया है। विभाग इन पीड़ितों को बहुत जल्द धन उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी मजदूर या गरीब लोग जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (Construction Workers Welfare Board) में पंजीकृत है। वही लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह “गंभीर बीमारी सहायता योजना (Gambhir Bimari Sahayta Yojana)” पूर्व समाजवादी सरकार द्वारा शुरू की गयी थी। जिसका उद्देश्य राज्य के श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन (Registration in Labor Department) करवाये हुए श्रमिकों और उनके परिवार वालो का गम्भीर बीमारी की स्तिथि में इलाज के लिए लाभ प्रदान करना हैं। गंभीर बीमा सहायता योजना के अंतर्गत आने वाले उपचार गंभीर बीमारी सहायता योजना उत्तर प्रदेश के लिए योग्यता (Eligibility for Critical Illness Assistance Scheme Uttar Pradesh):- उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किये हैं। जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं। गम्भीर बीमारी सहायता योजना का लाभ (Benefits of a Critical Illness Scheme):- गंभीर बीमारी सहायता योजना से होने लाभ निम्नलिखित हैं। जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं। गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for Serious Illness Assistance Scheme) इस योजना का लाभ लेने केलिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं। गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें (Some Important Terms):- आवेदक व्यक्ति को श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 3 . उठाओ फायदा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना राज्य के आम जरूरतमंद और असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना का आरंभ किया गया है. इसमें एक लाख तक की आय वाले रोगियों को गंभीर किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, एड्स, कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, स्पाइनल सर्जरी, मेजर वैस्कुलर सर्जरी और बोनमैरो ट्रांसप्लांट के लिए अलग-अलग सहायता राशि देती है. इसके अलावा भी अन्य रोगों को मान्य करने के लिए निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है. असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को दी जानेवाली सहायता राशि संबंधित चिकित्सा संस्थान को क्रास चेक के माध्यम से दी जाती है. यह भी ध्यान रखें : ऐसे इन कागजातों के साथ आवेदक को निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार को अनुदान के लिए आवेदन समर्पित करना होगा. निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा आवेदक को निर्धारित तिथि को बुलाया जायेगा. आवेदक के कागजातों और साक्ष्यों की जांच के बाद अनुदान की राशि जारी कर दी जायेगी है. राज्य के अंदर इलाज कराने वाले मरीजों के लिए अलग राशि निर्धारित है जबकि राज्य के बाहर इलाज करानेवालों के लिए अलग दर निर्धारित है. एक प्रकार के रोग में अलग-अलग इलाज के लिए भी भिन्न भिन्न राशि निर्धारित की गयी है.