Shram Yogi Mandhan Yojna

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में 3,000 रुपये पेंशन पाने का तरीका

केंद्र सरकार ने बजट 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जिसका मकसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मासिक 3,000 रुपये का पेंशन देना है। आपको इसके लिए कितनी रकम का योगदान करना है यह आपकी आयु के हिसाब से तय होगा।

इकनॉमिकटाइम्स.कॉम | Updated:Mar 23, 2019, 05:01PM IST

हाइलाइट्स

  • बजट 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम की घोषणा
  • इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा 3,000 रुपये का पेंशन
  • लाभार्थी की आयु के आधार पर तय होगा उसे कितना करना है योगदान
  • लाभार्थी की रकम के बराबर ही सरकार उनके खाते में अपनी तरफ से करेगी योगदान

नई दिल्ली 
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बजट 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) पेंशन स्कीम की घोषणा की गई थी। इस स्कीम को अपनाने वाले लोगों के 60 साल के होने पर उन्हें 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। अगर पेंशन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो रकम उनके जीवनसाथी को भी मिलने का प्रावधान किया गया है। स्कीम के तहत लाभार्थी अपने खाते में जितने का योगदान करेगा, सरकार भी उसके खाते में अपनी तरफ से उतनी ही रकम का योगदान करेगी। 

अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत खाता खोलने के इच्छुक हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना है। खाता खोलने की पूरी जानकारी हमने हमने ईपीएफ की वेबसाइट और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से हासिल की है। 

कौन उठा सकता है योजना का लाभ? 
इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए निम्नांकित अर्हताएं पूरी करनी होगी। 
1. आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हों। 
2. आपकी आयु 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। 
3. आपकी मासिक आमदनी 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), नैशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम के लिए योग्य नहीं हैं। 

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत? 
इस योजना में पंजीकरण के लिए आपके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए। 
1. आधार कार्ड 
2. बचत खाता/जन-धन खाता, साथ में आईएफएससी कोड 
3. मोबाइल नंबर 

कैसे करना है आवेदन? 
इस स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जाना पड़ेगा। आप अपने साथ आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और मोबाइल फोन ले जाना न भूलें। आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके बचत खाता पासबुक पर आईएफएससी कोड अंकित होना चाहिए। 

ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पर आप अपने नजदीकी सीएससी का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा, एलआईसी के ब्रांच ऑफिस, ईएसआईसी, ईपीएफओ या केंद्र तथा राज्य सरकार के लेबर ऑफिस जाकर भी अपने नजदीकी सीएससी सेंटर का पता लगा सकते हैं। 

कॉमन सेंटर पर आपको ऑटो-डेबिट फैसिलिटी के लिए सहमति फॉर्म के साथ-साथ स्वप्रमाणित फॉर्म जमा करना होगा। दोनों ही फॉर्म आपको सीएससी पर मिल जाएंगे। सीएससी पर मिले फॉर्म में आपको आपके आधार कार्ड और बैंक पासबुक पर अंकित जानकारी को भरना होगा। जब आप पूरे विवरण को वेरिफाई कर देंगे, आपके मोबाइल पर एक वन टाअम पासवर्ड आएगा। 

कितने का योगदान? 
आपको कितनी रकम जमा करनी है, यह आपकी आयु से तय होगा। जो राशि तय होगी, वह आपको 60 साल का होने तक अदा करनी होगी। पहले सब्सक्रिप्शन अमाउंट को छोड़कर तमाम रकम आपके बचत खाते से मासिक आधार पर कटेगी। आपको पहला सब्सक्रिप्शन नकद में जमा कराना होगा। इसके बाद आपके 60 साल का होने तक रकम खाते से अपने आप कटती जाएगी। 

यूं पूरी होगी प्रक्रिया 
सीएससी केंद्र पर पंजीकरण पूरा होने पर योजना के तहत एक ऑनलाइन पेंशन नंबर जेनरेट होगा। सीएससी आपको पेंशन स्कीम कार्ड का एक प्रिंट आउट देगी। पेंशन स्कीम कार्ड में आपका नाम, पेंशन शुरू होने की तारीख, मासिक पेंशन राशि, पेंशन अकाउंट नंबर सहित कई और जानकारियां अंकित होंगी। 

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